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सिनेमा हाल में पानी की बोतल ले जाना अब साड्डा हक

कैंटीन ठेकेदार को मुनाफा पहुंचाने के उद्धेश्य से आम जनता को सिनेमा हाल में अपनी पानी की बोतल ले जाने से रोकना अब राइट टू कंज्यूमर का उल्लंघन होगा। नैशनल कंज्यूमर डिस्पयूट रैड्रेसल फोरम ने एक ताजा फैसले में यह व्यवस्था दी है। फोरम ने फैसले में स्पष्ट किया है कि सिनेमा हाल में दर्शकों का अपनी पानी की बोतल ले जाना उनका अधिकार है और ऐसे में उनको प्रतिबंधित करके कैंटीन से मंहगे दाम की पानी की बोतल खरीदने के लिए मजबूर करना उपभोक्ता अधिकार का उल्लघंन है। यही नहीं, फोरम ने मल्टीप्लैक्स/सिनेमा हाल वालों को हाल के अंदर पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करने की ताकीद भी दी है जिसको अब प्रशासक एक शर्त के तौर पर जल्द लागू भी करवाएंगे। फोरम ने ऐसे ही एक मामले में आगरतला के रूपसी मल्टीप्लैक्स संचालक को 11 हजार रुपए मुआवजा प्रभावित पक्ष को अदा करने का आदेश दिया है। इससे पहले जिला फोरम ने दलील खारिज कर दी थी जबकि त्रिपुरा स्टेट फोरम ने 1० हजार रुपए मुआवजा अदा करने का आदेश दिया था। साथ ही 5 हजार रुपए जुर्माना भी किया था।

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